छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद विद्यालय में संविदा भर्ती जल्द करें आवेदन

भर्ती
शीर्षक व्याख्याता पद हेतु नियुक्ति आदेश का प्रकाशन |
विवरण बलोद जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय
उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा व्याख्याता गणित,
भौतिक, रसाय न, जीवविज्ञान सामाजिक विज्ञान पद हेतु
नियुक्ति आदेश का प्रकाशन |
तारीख से01/08/2023
तारीख तक12/08/2023

पद :

क्रपद का नामविषयप्रवर्गअभ्यर्थी का नामःपिता/पति का
नाम
मानदेयपता
1 2345678
1गणितअनारक्षितवैभव गोयललक्ष्मीनारायण गोयल38100/-10/160, गोयल भवन, संतोषी नगर खमतराई, निलय आवास के पास रायपुर (छ.ग.)
2जीव विज्ञानअनारक्षितआयुषी सावश्री बी.के. साव38100/-प्लॉट नंबर-86, प्रियंका नगर, रिसाली मिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
3व्‍याख्‍याता
(अंग्रेज़ी मध्यम)
भौतिकअनारक्षितसृजन पाण्डेयश्री रमाकांत पाण्डेय38100/-गंगा नगर सेक्टर 2 मंगला बिलासपुर (छ.ग.)
4रसायनअनारक्षितविकास सावश्री मनोहर साव38100/-न्यू चंगोराभाठा रायपुर (छ.ग.)
5सा.मा विज्ञानअनारक्षितताशा नयानीश्री नंदलाल भवानी38100/-रिसाई पारा विनोद टॉकिज रोड़ धमतरी (छ.ग.)

शर्ते :-

01 संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।

02 पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। 23. अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर

03 अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त करअपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा।

04 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को आकश्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नही दिया जावेगा। मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवान्मुक्त होने पर आकरिंगक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार की जायेगी।

05 किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नही करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / घट पीजावेगी।

06 अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगीअथवा नियुक्त व्यक्ति भी एक माह पूर्व सूचना या 1 माह का वेतन जना कर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।

07 भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी

08 संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश लागू होंगे।

09 संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा विद्यालय को देनी होगी।

10 संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अन्तर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पद पर तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है। तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत छ.ग. सिविल सेवासंविदा नियम 2012 के नियम 11 अंतर्गत उपयुक्तता के आधार पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लिया जायेगा।

11 संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम ( 2 ) के अन्तर्गत उल्लेखिल मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाडा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

फ़ाइल: (PDF) Download

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